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बिहार में शराब पीने वाले नहीं जाएंगे जेल लेकिन माननी होगी ये शर्त

PATNA : बिहार में श’राब पीने वालों को अब जे’ल नहीं भेजा जाएगा। जी हां, मद्य निषेध विभाग (Excise Department) ने एक बड़ा फैसला लिया है कि शराब पीने वालों को अब जेल नहीं होगी लेकिन इसके लिए एक शर्त माननी होगी।

मद्य निषेध विभाग की ये है शर्त

मद्य निषेध विभाग (Excise Department) की शर्त के मुताबिक शराब पीने वालों को पुलिस और मद्य निषेध विभाग (Excise Department) को ये बताना होगा कि उन्होंने शराब कहां से पी है? जिसके बाद विभाग और पुलिस उसके बताए पते पर छापेमारी करेगी और अगर उनकी सूचना पर धंधेबाज पकड़े जाते हैं और अड्डे (Liquor Den) के बारे में जानकारी मिलती है तो ऐसे में शराबियों को जेल नहीं भेजा जाएगा। यह अधिकार मद्य निषेध विभाग (Excise Department) के अलावा पुलिस को भी होगा।

मद्य निषेध विभाग के आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी जानकारी साझा की। वहीं, मद्य निषेध विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर कृष्ण कुमार ने बताया कि जेलों में शराब पीने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

जेलों में श’राबियों की भरमार!

दरअसल, विभाग यह मानता है कि शराब एक सामाजिक बुराई है इसलिए शराब पीने वाले अगर शराब के धंधेबाजों के बारे में जानकारी देते हैं तो यह समझा जाएगा कि वो इस सामाजिक बुराई से समाज को बचाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश के जेलों में शराब पीने वाले कैदियों की संख्या बढ़ी है, उसके मद्देनजर मद्य निषेध विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है।

विदित है कि फरवरी महीने में शराब के खिलाफ कुल 63 हजार 959 रेड हुई है, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा 20 हजार 464 और पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा 43 हजार 495 रेड मारा गया है।

इस महीने में 9,167 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें मद्य निषेध विभाग ने 1,363 और पुलिस विभाग ने 7,804 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसके अलावा फरवरी माह में शराब से जुड़े मामलों में कुल 1,244 वाहन जब्त किए गए हैं। मद्य निषेध विभाग ने जहां 271 वाहन जब्त किये हैं। वहीं, पुलिस द्वारा 953 वाहन जब्त किए गए हैं।

आयुक्त ने बताया कि हेलीकॉप्टर से गंगा दियारा में गंगा के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा तीन कंपनियों द्वारा प्रदत 34 ड्रोन से पटना, शेखपुरा, सारण, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, नवादा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर से औरंगाबाद, सहरसा, अररिया, मधेपुरा जिला में कुल 1,977 छापेमारी की गई है, जिसमें से 342 अभियोग दर्ज किए गए हैं।

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